-
गया के पूर्व SSP आदित्य कुमार ने पटना के सिविल कोर्ट (एसीजेएम-1) में शाम चार बजे सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कैडर के 2011 बैच के निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था।
सरेंडर करने के बाद निलंबित आईपीएस को कड़ी सुरक्षा के बीच
गया के पूर्व SSP आदित्य कुमार ने पटना के सिविल कोर्ट (एसीजेएम-1) में शाम चार बजे सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कैडर के 2011 बैच के निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था।
सरेंडर करने के बाद निलंबित आईपीएस को कड़ी सुरक्षा के बीच
गया के पूर्व SSP आदित्य कुमार ने पटना के सिविल कोर्ट (एसीजेएम-1) में शाम चार बजे सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कैडर के 2011 बैच के निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था।
सरेंडर करने के बाद निलंबित आईपीएस को कड़ी सुरक्षा के बीच
गया के पूर्व SSP आदित्य कुमार ने पटना के सिविल कोर्ट (एसीजेएम-1) में शाम चार बजे सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कैडर के 2011 बैच के निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था।
सरेंडर करने के बाद निलंबित आईपीएस को कड़ी सुरक्षा के बीच
गया के पूर्व SSP आदित्य कुमार ने पटना के सिविल कोर्ट (एसीजेएम-1) में शाम चार बजे सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कैडर के 2011 बैच के निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था।
सरेंडर करने के बाद निलंबित आईपीएस को कड़ी सुरक्षा के बीच